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विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण-2026 की तैयारी शुरू, प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करने पर जोर

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विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण-2026 की तैयारी शुरू, प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करने पर जोर

एसआईआर को लेकर गोमिया प्रखंड विकास पदाधिकारी महादेव कुमार महतो ने वीडियो और प्रेस रिलीज जारी करके आम लोगों के लिए सूचना जारी की है और उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं झारखंड सरकार के निर्देशों के आलोक में बोकारो जिले में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया 20 जून से शुरू की…

विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण-2026 की तैयारी शुरू, प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करने पर जोर
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एसआईआर को लेकर गोमिया प्रखंड विकास पदाधिकारी महादेव कुमार महतो ने वीडियो और प्रेस रिलीज जारी करके आम लोगों के लिए सूचना जारी की है और उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं झारखंड सरकार के निर्देशों के आलोक में बोकारो जिले में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया 20 जून से शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत वर्ष 2024 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज और सत्यापित हो सके।


जिला प्रशासन के अनुसार पुनरीक्षण के दौरान तीन प्रकार की स्थितियां सामने आ सकती हैं। वर्ष 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए लोगों का नाम ‘अमिलानित मतदाता’ श्रेणी में दर्ज हो सकता है, जबकि वर्ष 2003 की सूची में नाम होने के बावजूद नाम, आयु अथवा अन्य विवरणों में अंतर पाए जाने पर मतदाता ‘विसंगति युक्त’ श्रेणी में आ सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अमिलानित अथवा विसंगति युक्त श्रेणी में शामिल सभी व्यक्ति सम्मानित मतदाता हैं और उनके सत्यापन की पूरी व्यवस्था की जाएगी।


पुनरीक्षण के तहत मिलानित, अमिलानित एवं विसंगति युक्त सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना होगा तथा उस पर रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 20 जून से जिले की सभी पंचायतों और शहरी वार्डों में मतदाता सहायता सुविधा केंद्र संचालित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगीन फोटो की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में रंगीन प्रिंटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण-2026 की तैयारी शुरू, प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करने पर जोर


इन केंद्रों पर गणना प्रपत्र भरने में सहायता, फोटो उपलब्ध कराने, जन्म प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा विभिन्न आवास योजनाओं से संबंधित आवंटन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केंद्रों पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, अंचल कर्मचारी, जनसेवक, नगर निकाय कर्मियों सहित अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।


जिला प्रशासन ने आदिवासी, वृद्ध, बीमार, दिव्यांग एवं अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं के सत्यापन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षकों को भी स्वयंसेवक के रूप में सहयोग के लिए जोड़ा जाएगा। प्रशासन ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित होगी और संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

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