लातेहार में दो अलग-अलग मामलों पर अदालत का फैसला: एक को आजीवन कारावास, पाँच दोषियों को तीन वर्ष की सजा
लातेहार। शुक्रवार को जिले की अदालतों ने दो अलग-अलग गंभीर मामलों में अहम फैसला सुनाया।पहले मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लातेहार थाना कांड संख्या 01/24 में हत्या के आरोपी विजुल सिंह को धारा 302, 201 एवं 120-बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास तथा ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत…