राज्यपाल ने झारखंड एमएसएमई विधेयक 2025 को दी मंजूरी,नए उद्योगों को परमिशन और इंस्पेक्शन से मिलेगी छूट

राज्यपाल ने झारखंड एमएसएमई विधेयक 2025 को दी मंजूरी,नए उद्योगों को परमिशन और इंस्पेक्शन से मिलेगी छूट
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राज्यपाल ने झारखंड एमएसएमई विधेयक 2025 को दी मंजूरी,नए उद्योगों को परमिशन और इंस्पेक्शन से मिलेगी छूट

राँची। झारखंड में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को विधानसभा से पारित ‘झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025’ को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस विधेयक के लागू होने से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी।

विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक परमिशन और इंस्पेक्शन से छूट प्रदान की गई है। इससे नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में आसानी होगी और राज्य में औद्योगिक माहौल को प्रोत्साहन मिलेगा।

साथ ही, सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि सभी लाइसेंस, स्वीकृति और परमिशन से जुड़ी सुविधाएं ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह विधेयक राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करने, और एमएसएमई सेक्टर को गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल स्थानीय उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी और झारखंड देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की सूची में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करेगा।

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