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लातेहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण:हस्ताक्षर नहीं करने पर नाम हो सकता है बाहर

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लातेहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण:हस्ताक्षर नहीं करने पर नाम हो सकता है बाहर

लातेहार संवाददाता।भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-2026) कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले में मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का डिजिटाइजेशन कार्य जारी है। इस प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त कर BLO App के माध्यम से उनका ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है।…

लातेहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण:हस्ताक्षर नहीं करने पर नाम हो सकता है बाहर
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लातेहार संवाददाता।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-2026) कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले में मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का डिजिटाइजेशन कार्य जारी है। इस प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त कर BLO App के माध्यम से उनका ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि अधिकांश मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि, कुछ मतदान केंद्रों पर ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिन्होंने फॉर्म प्राप्त करने के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है।

जिले के जिन मतदान केंद्रों पर हस्ताक्षर से इंकार के मामले सामने आए हैं, उनमें—

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AI PHOTO
  • मतदान केंद्र संख्या 43, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बिरबीर (गांव – रोन्हे): 112 मतदाता
  • मतदान केंद्र संख्या 175, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैमा (गांव – कैमा): 568 मतदाता
  • मतदान केंद्र संख्या 266, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डडैया (साहू टोला, पहाड़ टोला): 198 मतदाता

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र मिलने के बाद ही BLO App पर मतदाता का विवरण दर्ज कर डिजिटाइजेशन पूरा किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर नहीं करता है, तो उसके नाम के सामने “Refuse to Sign” अंकित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा और आगे की कार्रवाई निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर संबंधित बीएलओ को जमा करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से शामिल हो सके और वे अपने मताधिकार से वंचित न रहें।

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