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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की तैयारियों की उपायुक्त ने की समीक्षा

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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की तैयारियों की उपायुक्त ने की समीक्षा

पलामू:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी साझा की गयी।उपायुक्त श्री शेखावत…

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की तैयारियों की उपायुक्त ने की समीक्षा
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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की तैयारियों की उपायुक्त ने की समीक्षा

पलामू:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी साझा की गयी।उपायुक्त श्री शेखावत ने बताया कि 20 जून 2026 से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो 07 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मतदाताओं का पूर्व से अंकित विवरण दर्ज रहेगा।

मतदाताओं को अपने अद्यतन फोटोग्राफ चिपकाकर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाते हुए उक्त प्रपत्र बी.एल.ओ. को वापस करना होगा।बैठक में बताया गया कि जिन मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बी.एल.ओ. को वापस कर दिया जाएगा, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में यथावत बना रहेगा, भले ही उनका मैपिंग कार्य पूर्ण हुआ हो अथवा नहीं। वहीं, जिन मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, उन्हें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से नोटिस निर्गत किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे, जिसके उपरांत उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा गणना प्रपत्र वापस नहीं करने की स्थिति में संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में बी.एल.ओ. की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सभी संबंधित पक्षों के समन्वय एवं सहयोग से इस कार्य को पारदर्शी एवं सफल बनाया जाएगा।

बैठक में राजनीतिक दलों को बी.एल.ए.-2 की नियुक्ति एवं उसका विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में भी निर्देश दिये गये। उपायुक्त श्री शेखावत ने कहा कि जिन दलों द्वारा अब तक बी.एल.ए.-2 का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे अविलंब निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि सभी बी.एल.ए.-2 को समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार, छत्तरपुर अनुमंडल पदाधिकारी गणेश महतो, विभिन्न ईआरओ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिमला कुमारी, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष धनंजय पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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