चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष की सजा, ₹2.50 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश
लातेहार: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 55/2023 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस मामले में आरोपी राजू प्रसाद (पिता: लक्ष्मण प्रसाद), निवासी ग्राम माको, लातेहार को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता को ₹2,50,000 बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने…
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