लातेहार। लातेहार थाना कांड संख्या 228/2022 के फरार अभियुक्त प्रमोद सिंह के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार की तामिला सोमवार को की गई। न्यायालय के आदेश पर पूर्व थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता एवं पुलिस बल की मौजूदगी में डुगडुगी बजाकर इश्तिहार का प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही अभियुक्त के पैतृक आवास एवं क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों पर भी इश्तिहार चस्पा किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, निवासी खजुरी, थाना पांकी, जिला पलामू, लातेहार थाना कांड संख्या 228/2022 का नामजद अभियुक्त है।
उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 458, 341, 323, 504, 506 तथा 17 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यह कांड 12 सितंबर 2022 को दर्ज किया गया था।पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पूर्व में वारंट जारी कर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके फरार रहने के कारण वारंट का निष्पादन नहीं हो सका।
इसके बाद माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार के न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत इश्तिहार अधिपत्र जारी किया गया।इश्तिहार के माध्यम से अभियुक्त को 23 जुलाई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी।