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मंडल कारा लातेहार में “लीगल एड हेल्प डेस्क

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मंडल कारा लातेहार में “लीगल एड हेल्प डेस्क” का शुभारंभ, अब मुलाकात स्थल पर ही मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

“माननीय नालसा एवं झालसा के निर्देश पर ‘मुलाकात से न्याय तक’ की अनूठी पहल” — शेष नाथ सिंह लातेहार:जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा लातेहार में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी पहल के तहत “लीगल एड हेल्प डेस्क” का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य…

मंडल कारा लातेहार में “लीगल एड हेल्प डेस्क” का शुभारंभ, अब मुलाकात स्थल पर ही मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
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मंडल कारा लातेहार में “लीगल एड हेल्प डेस्क” का शुभारंभ, अब मुलाकात स्थल पर ही मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता


“माननीय नालसा एवं झालसा के निर्देश पर ‘मुलाकात से न्याय तक’ की अनूठी पहल” — शेष नाथ सिंह

लातेहार:जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा लातेहार में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी पहल के तहत “लीगल एड हेल्प डेस्क” का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), रांची के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है।

इस हेल्प डेस्क का उद्घाटन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) लातेहार शेष नाथ सिंह के कर-कमलों द्वारा किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद कैदियों एवं उनसे मिलने आने वाले परिजनों को सीधे तौर पर त्वरित और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

“मुलाकात से न्याय तक” की अभिनव संकल्पना

इस हेल्प डेस्क की थीम “मुलाकात से न्याय तक” रखी गई है, जो अपने आप में एक दूरदर्शी और मानवीय सोच को दर्शाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि बंदियों के परिजन कानूनी जानकारी के अभाव में समय पर जमानत, अपील या उचित कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इस हेल्प डेस्क के माध्यम से मुलाकात स्थल पर ही उन्हें सटीक कानूनी मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच आसान हो सकेगी।

हेल्प डेस्क की प्रमुख सेवाएं

मंडल कारा लातेहार में “लीगल एड हेल्प डेस्क” का शुभारंभ, अब मुलाकात स्थल पर ही मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

इस विशेष हेल्प डेस्क के माध्यम से बंदियों एवं उनके परिजनों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाएंगी—

  • त्वरित विधिक मार्गदर्शन: जमानत (Bail), अपील (Appeal) एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी।
  • निःशुल्क विधिक सहायता: जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) लातेहार एवं एलएडीसीएस (LADCS) के माध्यम से मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाएगा।
  • पीएलवी की तैनाती: तीन प्रशिक्षित पैरा लीगल वालंटियर्स (PLVs) को रोस्टर के आधार पर नियुक्त किया गया है, जो नियमित रूप से मुलाकातियों की सहायता करेंगे।

अधिकारियों ने जताई उम्मीद

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज शेष नाथ सिंह ने कहा कि यह पहल बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की सुलभता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि “जेल में रह रहे व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रखना न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी है और यह हेल्प डेस्क उसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है।”

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) लातेहार के सचिव श्री शिवम चौरसिया ने हेल्प डेस्क की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह व्यवस्था बंदियों और उनके परिवारों के बीच कानूनी जागरूकता की खाई को पाटने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि अब परिजनों को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक ही स्थान पर सभी जरूरी कानूनी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

मंडल कारा लातेहार के जेल अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह बंदियों के हित में एक सराहनीय कदम है और जेल प्रशासन इस व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित

इस गरिमामयी अवसर पर चीफ एलएडीसीएस (Chief LADCS), जेल के अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) लातेहार के पैरा लीगल वालंटियर्स सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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