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नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित

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नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित

पाकुड़:पाकुड़ नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर शुक्रवार को रवीन्द्र भवन, पाकुड़ में अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रेक्षक रंजित लोहरा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित रहे।…

नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित
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नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित

पाकुड़:
पाकुड़ नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर शुक्रवार को रवीन्द्र भवन, पाकुड़ में अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रेक्षक रंजित लोहरा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का महापर्व है, जिसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अभ्यर्थियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने और अपने समर्थकों को भी नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील की। मतदान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़, अवैध प्रचार-प्रसार या मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी गतिविधि पर प्रशासन की कड़ी नजर रहने की बात कही।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय, आचार संहिता और मतदान प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने चुनाव खर्च का सही एवं पारदर्शी विवरण निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें तथा सभी वार्डों में प्रचार गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है।

नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित

उन्होंने बताया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार पूर्णतः बंद करना अनिवार्य होगा और इस अवधि में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रचार, सोशल मीडिया अभियान या मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन अभिकर्ताओं एवं कर्मियों को पहचान पत्र के साथ ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है, इसलिए मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल, स्मार्टवॉच सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपने समर्थकों को नियमों एवं आचार संहिता के प्रति जागरूक करने की अपील की, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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