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नववर्ष पर लातेहार में निषेधाज्ञा लागू, पर्यटन स्थलों व...

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नववर्ष पर लातेहार में निषेधाज्ञा लागू, पर्यटन स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी

लातेहार।नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर संभावित भीड़ और विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार अजय कुमार रजक ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रमुख पर्यटन स्थलों, नदी-जलाशयों, सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि नववर्ष के…

नववर्ष पर लातेहार में निषेधाज्ञा लागू, पर्यटन स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी
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नववर्ष पर लातेहार में निषेधाज्ञा लागू, पर्यटन स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी

लातेहार।नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर संभावित भीड़ और विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार अजय कुमार रजक ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रमुख पर्यटन स्थलों, नदी-जलाशयों, सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर प्रभावी रहेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत तापा पहाड़, ललमटिया डैम, सरयू घाटी, नावागढ़ किला, तुबेद गुफा, नगर भगवती मंदिर, कांटी झरना, डाटम–पाटम जलप्रपात, केचकी संगम, मंडल डैम, बेतला नेशनल पार्क तथा पलामू किला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान

  • नदी, डैम एवं अन्य जलाशयों के गहरे क्षेत्रों में स्नान, तैराकी व फोटो-वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों एवं सूखे पत्तों वाले इलाकों में आग जलाने पर रोक।
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन एवं मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध।
  • निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त कहीं भी वाहन खड़ा करना वर्जित।
  • पिकनिक स्थलों पर कचरा फैलाने तथा प्लास्टिक/थर्माकोल के उपयोग पर रोक।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि सीमा 45 डेसिबल से अधिक नहीं होगी, भड़काऊ अथवा अश्लील संगीत पर प्रतिबंध।
  • किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक अथवा खतरनाक वस्तुओं को लाने पर पूर्ण मनाही।
  • सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई।

अनुमंडल पदाधिकारी ने पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, नगर निकाय एवं सभी थाना प्रभारियों को सतत निगरानी, पर्याप्त बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की व्यवस्था तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध सख्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से नववर्ष का स्वागत करें।

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