लातेहार:जिले की अदालत ने हत्या के प्रयास (कातिलाना हमला) के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रभारी लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बताया कि यह मामला 22 जुलाई 2020 का है। चंदवा थाना क्षेत्र के डरैया सुरली गांव निवासी कृष्ण यादव पर उनके ही रिश्तेदारों—जुगल किशोर यादव, पीतांबर यादव, सविता देवी, शीला देवी, रामा यादव, जितेंद्र यादव और सुदामा यादव—ने कातिलाना हमला किया था।
घटना के अनुसार, सुबह हुए हमले में कृष्ण यादव, उनकी पत्नी देवंती देवी और पिता मछिंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद शाम में सभी आरोपी फिर एकजुट होकर टांगी जैसे हथियार लेकर कृष्ण यादव के घर पहुंचे और दोबारा हमला कर दिया। इस दौरान कृष्ण यादव के सिर पर टांगी से वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
अदालत ने सत्रवाद संख्या 34/2023 में सुनवाई करते हुए आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 324 और 323 के तहत दोषी पाया।
सजा का विवरण:
- धारा 307 (हत्या का प्रयास): 10-10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹20,000 जुर्माना
- धारा 324 (खतरनाक हथियार से चोट): 3-3 वर्ष सश्रम कारावास + ₹5,000 जुर्माना
- धारा 323 (साधारण मारपीट): 1-1 वर्ष कारावास + ₹1,000 जुर्माना
सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को लातेहार जेल भेज दिया गया। इनमें दो महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं।