पलामू:- पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज अपने कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।इस दौरान उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकरी ली।
इस दौरान उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही।उन्होंने कहा कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी अल्ट्रासाउंड करता पाया जाता है तो उस अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के पश्चात ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग भ्रूण जांच अपराध है से संबंधित जागरूकता पोस्टर लगाने के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन से कहा कि सभी केंद्रों पर लिंग भ्रूण जांच अपराध है से संबंधित सूचना लगा रहे,यह सुनिश्चित करने की बात कही।इसके साथ केंद्रों पर डॉक्टर का नाम व मरीज को देखने का समय स्पष्ट रूप से लिखे रहने पर बल दिया।कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उपायुक्त ने पलामू वासियों से अपील की है।उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में प्रसव से पहले लिंग प्रशिण किया जा रहा है या कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
इस अवसर पर सदर एसडीएम सुलोचना मीणा,सिविल सर्जन डॉ अनिल,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम,सदस्य इंदुलेखा भगत,नीलम होरो समेत जिला सलाहकार समिति के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे।