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हत्या के आरोपियों को उम्र कैद एवं पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा

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हत्या के आरोपियों को उम्र कैद एवं पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा

लातेहार:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को सश्रम उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाया है. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार सत्रवाद 124/16 की सुनवाई करते हुए अदालत ने महुआमिलान निवासी आरोपियों में सोमरा मुंडा, चैतू मुंडा , भूगल मुंडा एवं डहरू मुंडा को हत्या…

हत्या के आरोपियों को उम्र कैद एवं पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा
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हत्या के आरोपियों को उम्र कैद एवं पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा


लातेहार:-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को सश्रम उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाया है. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार सत्रवाद 124/16 की सुनवाई करते हुए अदालत ने महुआमिलान निवासी आरोपियों में सोमरा मुंडा, चैतू मुंडा , भूगल मुंडा एवं डहरू मुंडा को हत्या का दोषी पाया था.

मामला के अनुसार गत 23 मार्च 2016 को महुआ मिलान निवासी भुवनेश्वर यादव का 42 वर्षीय भाई महावीर यादव पशु चरा रहा था इसी दौरान पशु मुंडा लोगों के फसल में घुस गया. सोमरा मुंडा और उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमकर पिटाई कर दिया. जिससे महावीर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी स्थानीय उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया था.

रिम्स में इलाज के दौरान 31 मई 2016 को उसकी मौत हो गयी थी. उसके बाद मृतक की पत्नी सोहरी देवी ने बयान दर्ज कराया था. जिसके आधार पर प्राथमिकी चंदवा थाना कांड संख्या 68/16 दर्ज कराने के उपरांत न्यायालय में विचारण हुआ. विचारण के दौरान अदालत ने आरोपियों को भादवि की धारा 341/34 के तहत एक माह एवं पांच सौ जुर्माना, धारा 323/ 34 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार की जुर्माना, धारा 325/34 के तहत सात वर्षों का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 302/34 के तहत उम्र कैद एवं पांच लाख जुर्माना की सजा सुनाया है.

अदालत ने जुर्माना नहीं देने की स्थिति में क्रमशः 15 दिनों, दो माह, छह माह एवं एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है

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