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डिस्पैच सेंटर पर अनुपस्थित रहने वाले 9 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

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डिस्पैच सेंटर पर अनुपस्थित रहने वाले 9 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

संवाददातालातेहार:-लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त 9 कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी उदय कुमार ने लातेहार थाना में लिखित आवेदन देकर अनुराग राजेन्द्र उरांव, टाईपिस्ट, कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी,…

डिस्पैच सेंटर पर अनुपस्थित रहने वाले 9 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज
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डिस्पैच सेंटर पर अनुपस्थित रहने वाले 9 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज


संवाददाता
लातेहार:-लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त 9 कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी उदय कुमार ने लातेहार थाना में लिखित आवेदन देकर अनुराग राजेन्द्र उरांव, टाईपिस्ट, कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, लातेहार (प्रथम मतदान पदाधिकारी),अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, उ०म०वि० बारा, प्रखंड-बारियातू (तृतीय मतदान पदाधिकारी),मुनेश्वर राम नगेशिया, सहायक अध्यापक, उ० प्रा०वि० डोगाडीहपाठ, प्रखंड-महुआडांड़ (तृतीय मतदान पदाधिकारी),प्रभात कुमार, सहायक अध्यापक, उ०म०वि०, मान्जर, प्रखंड-लातेहार (द्वितीय मतदान पदाधिकारी),बिरबल उरांव, सहायक अध्यापक, उ०प्रा०वि०, लावागड़ा, प्रखंड-लातेहार (तृतीय मतदान पदाधिकारी),जनेश्वर सिंह, सहायक अध्यापक, उ०म०वि०, कचनपुर, प्रखंड-बरवाडीह (द्वितीय मतदान पदाधिकारी),अशोक बृजिया, अनुसेवक, रा0+2 उच्च विद्यालय, नेतरहाट, प्रखंड-महुआडांड़ (तृतीय मतदान पदाधिकारी),महीपत सिंह, सहायक शिक्षक, म०वि० गाड़ी, प्रखंड-बरवाडीह (पीठासीन पदाधिकारी) तथा राजेन्द्र करमाली, इ०पी० मजदूर, तेतरियाखाड़ कोयला परियोजना, बालूमाथ (तृतीय मतदान पदाधिकारी) पर प्राथमिकी दर्ज कराया है।उपरोक्त क्रमांक 01 में अंकित कर्मी दिनांक 18.05.2024 को तथा क्रमांक-02 से 09 तक अंकित कर्मी दिनांक-19.05.2024 को इन्डोर स्टेडियम, लातेहार के सामने पार्टी डिस्पैच हेतु बने पंडाल पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं आईपीसी की धारा 187 एवं 188 का उल्लंघन किया गया है। पार्टी मिलान के दिन इनके अनुपस्थित पाये जाने के कारण पार्टी मिलान करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है एवं उनका यह कृत्य निर्वाचन कार्य को बाधित करना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के द्वारा 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु किसी के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया।ज्ञात हो कि लोक सभा चुनाव के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त गरिमा सिंह के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत निम्नलिखित कर्मियों को विभिन्न कोटि के मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

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