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वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को मिलेगी ₹4000 मासिक सहायता, सरकार ने शुरू की ‘कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना

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वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को मिलेगी ₹4000 मासिक सहायता, सरकार ने शुरू की ‘कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना

मेदिनीनगर/पलामू:- झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा राज्य के वृद्ध, दिव्यांग एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ कलाकारों के लिए “कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना” संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय कलाकारों को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए वित्तीय सहायता…

वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को मिलेगी ₹4000 मासिक सहायता, सरकार ने शुरू की ‘कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना
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वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को मिलेगी ₹4000 मासिक सहायता, सरकार ने शुरू की ‘कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना

मेदिनीनगर/पलामू:- झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा राज्य के वृद्ध, दिव्यांग एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ कलाकारों के लिए “कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना” संचालित की जा रही है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय कलाकारों को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।योजना के तहत पात्र निवृत्त कलाकारों को प्रति माह ₹4000 की सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि केवल पात्र कलाकार को ही मिलेगी तथा उनके निधन या अयोग्य होने की स्थिति में आश्रितों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने बताया कि इच्छुक कलाकार ऑफलाइन माध्यम से निदेशालय में आवेदन कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट के कल्चरल ट्रूप मैनेजमेंट सिस्टम (CTMS) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए CTMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।योजना का लाभ झारखंड के लोक, जनजातीय, शास्त्रीय एवं पारंपरिक कला में पारंगत कलाकारों,आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से मान्यता प्राप्त कलाकारों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने वाले कलाकारों तथा पद्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी अथवा राज्य सरकार के राजकीय सम्मान प्राप्त कलाकारों को दिया जाएगा।योजना के लिए सामान्यतः कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि गंभीर रूप से अस्वस्थ एवं दिव्यांग कलाकारों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। साथ ही, सभी स्रोतों से उनकी मासिक आय ₹8000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

झारखंड सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक कलाकार जिला जनसंपर्क कार्यालय एवं जिला खेल कार्यालय, पलामू से संपर्क कर सकते हैं।

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