स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती, दो वाहनों पर 36 हजार जुर्माना
डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के वाहनों में नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई,सुरक्षा मानकों के पालन की हिदायत

पाकुड़ संवाददाता। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के दो वाहनों में नियमों का उल्लंघन मिलने पर विभाग ने कुल 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन को सभी जरूरी दस्तावेज अद्यतन रखने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी गयी।
जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी के नेतृत्व में मोटर यान निरीक्षक अमित कुमार और यातायात प्रभारी राकेश कुमार रंजन की टीम ने स्कूल वाहनों की जांच की। जांच के दौरान बस संख्या जेएच 16 जे 4899 में विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। इस पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी तरह विंगर संख्या जेएच 16 के 6874 में भी नियमों का उल्लंघन मिलने पर 12 हजार रुपये की कार्रवाई की गयी। टीम ने वाहनों के दस्तावेज, भौतिक स्थिति तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों की जांच की।
लापरवाही पर आगे भी होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। स्कूल प्रबंधन को वाहनों के आवश्यक कागजात अद्यतन रखने के साथ सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा कि जिले में स्कूल वाहनों की जांच का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील
विभाग ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को स्कूल भेजते समय वाहन की सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी दस्तावेजों की स्थिति पर भी ध्यान दें। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजने से बचने की अपील की गयी है।
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