करमा पूजा में महिलाओं से गाली-गलौज और छेड़खानी के आरोप के बाद फायरिंग,दो गिरफ्तार
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कोटालपोखर संवाददाता। मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के उत्तरी करमटोला गांव में करमा पूजा के दौरान महिलाओं से कथित गाली-गलौज और छेड़खानी के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में करण रिखियासन और रामकुमार राय उर्फ रामा शामिल हैं। पुलिस ने करण रिखियासन के पास से एक देसी कट्टा और एक खोखा बरामद करने का दावा किया है।
महिलाओं के बीच पहुंचकर नृत्य करने लगे युवक
अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ सुशील कुमार सिंह ने बताया कि करमा पूजा के दौरान उत्तरी करमटोला गांव में महिलाएं और बच्चियां डीजे की धुन पर नृत्य कर रही थीं। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और महिलाओं के बीच जबरन नृत्य करने लगे। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर विवाद बढ़ गया।

पुलिस के अनुसार, शिकायत में युवकों पर महिलाओं के साथ गाली-गलौज और छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। विरोध करने पर मारपीट करने और डीजे क्षतिग्रस्त करने की बात भी शिकायत में कही गई है।
जूते में छिपाकर कट्टा रखने का आरोप
पुलिस के अनुसार, विवाद के दौरान ज्योतिमोड़ निवासी करण रिखियासन पर जूते में छिपाकर रखे देसी कट्टे से फायरिंग करने का आरोप है। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की ओर से तीन राउंड हवाई फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आई है, हालांकि पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग की अलग से पुष्टि नहीं की है।
शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
घटना को लेकर करमटोला निवासी मोनिका देवी, पति रंजीत राम ने मिर्जाचौकी थाना में लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 80/26 दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई।
रात में छापेमारी कर दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस टीम ने 23 सितंबर की रात छापेमारी कर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार करण रिखियासन, पिता स्व. मन्नू रिखियासन, ज्योतिमोड़, थाना जिरवाबाड़ी का निवासी है। वहीं रामकुमार राय उर्फ रामा, पिता शिवनाथ राय, चुनाचक, थाना महागामा, जिला गोड्डा का रहने वाला है।
पुलिस ने करण रिखियासन के पास से एक देसी कट्टा और एक खोखा बरामद किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज
पुलिस के अनुसार मामले में बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 74, 352, 109(1), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले का अनुसंधान जारी है।
छापेमारी टीम में शामिल रहे पुलिसकर्मी
छापेमारी टीम में एसडीपीओ सुशील कुमार सिंह, मिर्जाचौकी थाना प्रभारी रूपेश कुमार यादव, पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रभाकर, विक्रम कुमार बाउरी, सअनि कृष्ण कुमार सिंह, हवलदार प्रभाष कुमार यादव, एएसआई वीरेंद्र नाथ भोक्ता और एएसआई बैरा सिंह हेम्ब्रम समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
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