दुर्गापूजा को लेकर पाकुड़ में बदला यातायात रूट,17 से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा डायवर्जन
मौलाना चौक-प्यादापुर-अंबेडकर चौक होकर गुजरेंगे वाहन, रेलवे स्टेशन जाने वालों को विवेकानंद चौक से आगे जाने की अनुमति नहीं

दुर्गापूजा को लेकर पाकुड़ में बदला यातायात रूट,17 से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा डायवर्जन
पाकुड़ संवाददाता। दुर्गापूजा के दौरान पाकुड़ शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पूजा पंडालों के आसपास भीड़ नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह व्यवस्था 17 से 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।
जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से 18 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ ने यातायात संबंधी आदेश जारी किया है। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मौलाना चौक से प्यादापुर होकर जाएंगे वाहन
मुफस्सिल थाना की ओर से पाकुड़ शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को मौलाना चौक से प्यादापुर होते हुए अंबेडकर चौक की ओर जाना होगा। निर्धारित व्यवस्था के तहत रेलवे फाटक की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इससे वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तय मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।
वहीं, रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहनों को विवेकानंद चौक तक आने की अनुमति होगी, लेकिन वहां से आगे स्टेशन की दिशा में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जरूरत पड़ने पर वाहनों को विवेकानंद चौक से ही वापस मोड़ दिया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित मार्गों पर पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
मालपहाड़ी रोड और प्यादापुर ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की नो-एंट्री
दुर्गापूजा के दौरान शहर में भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मालपहाड़ी रोड और प्यादापुर ओवरब्रिज की ओर से आने वाले हाइवा समेत अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह पांच बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेगा।
इस अवधि में संबंधित मार्गों से भारी वाहनों को पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार नियमानुसार छूट दी जा सकती है।
सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर भी रहेगी रोक
प्रशासन ने प्रमुख चौक-चौराहों, सड़कों और रेलवे फाटक के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन खड़े नहीं करने का निर्देश दिया है। वाहन चालकों को यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा। निर्धारित आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की अपील
दुर्गापूजा के दौरान पूजा पंडालों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले निर्धारित मार्गों की जानकारी लें, वैकल्पिक रास्तों का ध्यान रखें और यातायात पुलिस को सहयोग दें।
प्रशासन का उद्देश्य पूजा के दौरान शहर में आवागमन सुचारु बनाए रखना, जाम की समस्या कम करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निर्धारित रूट का पालन कर आम नागरिक दुर्गापूजा के दौरान होने वाली असुविधा से बच सकते हैं।
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