गढ़वा। प्रतिनिधि — अनूप कुमार गुप्ता,
गढ़वा। जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में 5 जनवरी 2026 को न्याय निर्णय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े तीन मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में दो प्रकरण सबस्टैंडर्ड श्रेणी के तथा एक प्रकरण एक्स्ट्रेनियस मैटर से संबंधित पाया गया।
सुनवाई के दौरान चना रसगुल्ला के नमूने को मानक से कम पाए जाने पर अजय कुमार, परमपुरी पैकेजिंग एवं प्लास्टिक सेंटर, गढ़देवी मोड़, गढ़वा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं मूंगफली के नमूने में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर आशीष कुमार केशरी, लक्ष्मी किराना एवं जनरल स्टोर, टंडवा पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इसके अलावा हल्दी पाउडर (राजेश मसाला) के मामले में रितेश कुमार केशरी, Srija Enterprises, सब्जी बाजार, गढ़वा पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस प्रकार तीनों मामलों में कुल एक लाख पचहत्तर हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान के माध्यम से जुर्माना राशि जमा करें। कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।