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गोमिया विधानसभा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, अगस्त में चार स्पेशल कैंप

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गोमिया विधानसभा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, अगस्त में चार स्पेशल कैंप

तेनुघाट। अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता बोकारो सुनील चंद्र की अध्यक्षता तथा अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मनोज कुमार की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में 34-गोमिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। निर्धारित कार्यक्रम…

गोमिया विधानसभा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, अगस्त में चार स्पेशल कैंप
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तेनुघाट। अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता बोकारो सुनील चंद्र की अध्यक्षता तथा अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मनोज कुमार की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में 34-गोमिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर कार्यक्रम की जानकारी दी गई।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। दावा-आपत्तियों का निपटारा 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

गोमिया विधानसभा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, अगस्त में चार स्पेशल कैंप

इन तारीखों को लगेंगे स्पेशल कैंप

मतदाताओं की सुविधा के लिए 8, 9, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 15 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी।

कौन बनवा सकता है नया वोटर कार्ड?

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र देना होगा।

आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं/12वीं का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं। वहीं पते के प्रमाण के लिए बिजली, पानी या गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, किसान बही, रजिस्टर्ड किरायानामा या सेल डीड मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं।

मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, जबकि नाम, पता या उम्र में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रवासी भारतीय फॉर्म-6K के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बेघर, फुटपाथ पर रहने वाले तथा हॉस्टल में रहने वाले छात्र भी पात्रता के अनुसार मतदाता बन सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को बोनाफाइड एवं हॉस्टल प्रमाण पत्र देना होगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना कानूनन अपराध है। सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की कि निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति दाखिल कर मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें और आवश्यक सुधार अवश्य कराएं।

बैठक में पेटरवार अंचल अधिकारी अशोक राम, गोमिया अंचल अधिकारी आफताब आलम, कसमार अंचल अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, झामुमो जिला सचिव मुकेश कुमार महतो, भाजपा नेता लक्ष्मण नायक, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष लालबहादुर शर्मा, राजेश विश्वकर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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