जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पटाखा बिक्री पर नगर निगम की रोक, विक्रेताओं को सख्त चेतावनी
बिना अनुमति दुकान या अस्थायी शेड बनाने पर होगी कानूनी कार्रवाई, निगम ने जारी की आम सूचना


इस संबंध में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त की ओर से आम सूचना जारी की गई है। सूचना में स्पष्ट किया गया है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नगर निगम की संपत्ति है और इसका स्वामित्व एवं नियंत्रण निगम के अधीन है। ऐसे में स्टेडियम परिसर में पटाखा बिक्री की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।
नगर निगम ने पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक सभी विक्रेताओं और संबंधित लोगों को निर्देश दिया है कि वे स्टेडियम परिसर में किसी भी तरह की दुकान, अस्थायी शेड या अन्य संरचना स्थापित नहीं करें।
निगम ने चेतावनी दी है कि जारी निर्देशों की अनदेखी कर परिसर में पटाखा बिक्री की व्यवस्था करने या अस्थायी निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम की इस सूचना के बाद स्टेडियम परिसर में पटाखा दुकान लगाने की तैयारी कर रहे विक्रेताओं को अब वैकल्पिक स्थान तलाशना होगा।
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