गिरिडीह : नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने यह आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपने इस आदेश की कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी देने को कहा है.
गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
मोंगिया स्टील की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी सांडिल्य ने बताया कि उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को बताया कि नगर निगम के पास टोल टैक्स वसूली का अधिकार नहीं है.
इसके बावजूद निगम टैक्स वसूल रहा है जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का रूख किया गया था.