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फरार लवलेश गंझू को दो वर्षों की सश्रम कारावास एवं जुर्माना
लातेहार। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने चंदवा थाना कांड संख्या 41/ 13 में सीआर पीसी की धारा 299 के तहत विचारण के उपरांत फरार अभियुक्त लवलेश गंझू को 17 सीएलए ( 2 )के तहत दोषी पाया है।
दोषसिद्धि के उपरांत सहायक अभियोजक आर एन चौरसिया एवं बचाव पक्ष एलए डीसी की दलीलें सुनने के उपरांत श्री शर्मा की अदालत ने दोषसिद्ध उग्रवादी को दो वर्षों का सश्रम कारावास एवं ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाया है ।
मालूम हो लवलेश गंझू वर्तमान में जेजेएमपी नामक उग्रवादी संगठन का सेकेंड सुप्रीमो है और वह पिछले कई वर्षों से फरार है।
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