वेदिक सोसाइटी ने बाल विवाह व बलात्कार पर कठोर कानून बनाने की बात कही

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वेदिक सोसाइटी ने बाल विवाह व बलात्कार पर कठोर कानून बनाने की बात कही


संवाददाता

लातेहार :-दिल्ली की एक विशेष पॉक्सो अदालत के 13 वर्ष की बच्ची से बाल विवाह और बलात्कार के मामले में 49 वर्षीय आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और पीड़िता को 10.5 लाख रुपए के मुआवजे के आदेश के बाद देश में पॉक्सो के तहत लंबित 2.4 लाख मामलों को तेजी से निपटाने और इसी तरह के कड़े फैसलों की उम्मीद जगी है। लातेहार जिला में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के सहयोगी संगठन गैरसरकारी संगठन वेदिक सोसाइटी के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने आरोपी को मिली कड़ी सजा पर न्यायपालिका का आभार जताते हुए देश में पॉक्सो के तहत लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने की अपील की। श्री सिंह ने कहा यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यौन हिंसा व यौन शोषण के पीड़ित बच्चों को न्याय मिलने में अब और विलंब नहीं हो क्योंकि वे बरसों से अपने साथ अन्याय के जिम्मेदार अपराधियों को सजा का इंतजार कर रहे हैं।” बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लिए देश के 400 जिलों में जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे 200 गैरसरकारी संगठनों का गठबंधन है।श्री सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला समाज में कानूनों की अवहेलना के प्रति डर का भाव सुनिश्चित करेगा। हम पूरे देश की अदालतों से अपील करते हैं कि वे बाल विवाह और बलात्कार के मामलों के निपटारे में तेजी लाएं और जघन्य अपराधों के दोषियों को सजा दें।कहा कि हम राज्य सरकारों के साथ समन्वय और हरसंभव सहयोग कर रहे हैं और सरकार व प्रशासन बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान और बाल विवाह करने वाले अभिभावकों को समझाने-बुझाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी अपराधियों को सख्त सजा देने वाले इस तरह के फैसलों से एक मजबूत और प्रभावी संदेश जाता है।
आगे बताया कि बाल विवाह के खात्मे के लिए 2022 में शुरू हुए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान ने तब से अपनी पहुंच, प्रभाव और सहयोगियों के नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार किया है। पिछले वर्ष तक इस अभियान के 17 राज्यों में 161 गठबंधन सहयोगी थे जो अब बढ़कर 200 हो गए हैं और अभियान देश के 22 राज्यों तक पहुंच गया है। यह अभियान बाल मजदूरी और बाल यौन शोषण के खिलाफ भी काम कर रहा है यद्यपि इसका मुख्य ध्यान बाल विवाह के खात्मे पर है। देश के 400 जिलों में चल रहे इस अभियान में ज्यादातर जिले वो हैं जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

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