
झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा में दो लोगों की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें बीते 6 अप्रैल को दोषी करार दिया था।
मामले में ट्रायल फेस कर रहे चार अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था। वारदात वर्ष 2013 की है।भूषण सिंह और रामगोविंद की हत्या नक्सली संगठन के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में कर दी थी।इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा कर गोली मारी गई थी।मामले में पौलुस सुरीन,नक्सली जेठा कच्छप,कृष्णा महतो सहित छह लोगों के खिलाफ कर्रा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी।कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। मामले के अभियुक्त पूर्व झामुमो विधायक पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहे,जबकि गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित था।सनद रहे कि पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से वर्ष 2009 और 2014 में विधायक चुने गए थे।2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था।वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे,लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।