लातेहार:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत में विचाराधीन सत्रवाद वाद 65/19 की सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपी समरित उरांव उर्फ सम्मिलित उरांव को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद एवं जुर्माना की सजा सुनाया है।
प्रभारी लोक अभियोजक अशोक कुमार दास
के अनुसार उक्त घटना गारू थाना क्षेत्र में गत 24 अक्टूबर 2018 को घटी थी। उक्त घटना में सरिता नामक महिला की पति की हत्या एक तरफा प्यार में आरोपी के द्वारा कर दिया गया था। श्री दास ने बताया कि सरिता नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। इस दौरान उससे अभियुक्त एकतरफा प्रेम करने लगा और पति को छोड़कर उसके साथ रहने का दवाब बनाया। सरिता जब राजी नहीं हुई तभी से वह अनिल की हत्या की योजना बनाने लगा और उसकी हत्या कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर अभियुक्त को गिरफ्तार की और मामले का विचारण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 10 गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने हत्या में सम्मिलित उरांव के शामिल होने की बात कही। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने सम्मिलित को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद एवं ₹10000 जुर्माना की सजा मुकर्रर किया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 वर्ष अतिरिक्त सजा सुनाया है। मालूम है यह मामला काफी चर्चित हुआ था।