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लातेहार :- नगर पंचायत लातेहार ने सर्वसाधरण को सूचित करते हुए कहा है कि नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सड़क एवं निकाय द्वारा निमित नाली के उपर अतिक्रमण करते हुए अपने-अपने दुकान का संचालन करने या सड़क पर अनाधिकृत रूप से ठेला खोमचा होडिंग बोर्ड एवं टैम्पु लगाने वाले तीन दिनों के अंदर सड़क को खाली करना सूनिश्चित करें, अन्यथा जाँच के क्रम में पकड़े जाने पर सड़क सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड म्युनिशिपल एक्ट 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड की राशि वसूल करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
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