पलामू:- पलामू जिला उपायुक्त शशि रंजन ने पलामू के सभी कार्यालय प्रधान से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 का पालन अनिवार्य रूप से करने हेतु निर्देशित किया है।उन्होंने कहा है कि आप सभी अवगत है कि झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विभिन्न सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादित करने का प्रावधान है।परंतु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि आप सभी के द्वारा कुछ सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित नहीं किया जा रहा है,जिसके कारण लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।इसे लेकर उन्होंने सभी संबंधितों को सेवा देने की गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करने को लेकर निर्देशित किया है।इसके अलावे उन्होंने आमजनों की सुविधा के लिए सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शन करने को लेकर भी निर्देशित किया है।