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झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित,5अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा एवं आपत्ति

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झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित,5अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा एवं आपत्ति

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) का प्रकाशन कर दिया गया। अब जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किया है, वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांच…

झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित,5अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा एवं आपत्ति
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रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) का प्रकाशन कर दिया गया। अब जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किया है, वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकते हैं।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, यदि किसी योग्य मतदाता का नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, तो वह बिना विलंब अपने संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। समय रहते दावा नहीं करने पर अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो सकेगा।

5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दर्ज करने का अवसर

झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित,5अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा एवं आपत्ति

प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।

इस दौरान:

  • प्रपत्र-6 के माध्यम से नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
  • प्रपत्र-8 के जरिए नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार अथवा मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • प्रपत्र-7 के माध्यम से किसी नाम को हटाने (विलोपन) के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

निर्वाचन विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दावा या आपत्ति दर्ज कर अपने मताधिकार को सुनिश्चित करें।

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