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नेट्रोडैम स्कूल में अभिभावकों की क्लास: नाबालिग ड्राइविंग पर वाहन जब्त होंगे, प्रिंसिपल पर भी गिरेगी गाज

नेट्रोडैम स्कूल में अभिभावकों की क्लास: नाबालिग ड्राइविंग पर वाहन जब्त होंगे, प्रिंसिपल पर भी गिरेगी गाज

रिपोर्टिंग: प्रेम कुमार साहू,
गुमला। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और नाबालिगों की ड्राइविंग से हो रही मौतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में नेट्रोडैम स्कूल, गुमला में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ज्ञान शंकर जायसवाल और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कविता खलखो ने लगभग 300 अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को संबोधित किया।

अधिकारियों ने कहा कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
DTO ने भावुक अपील करते हुए कहा —

“उम्र से पहले बच्चों को वाहन थमाना लापरवाही नहीं, अपराध है। क्या हम अभिभावक के रूप में अपना फर्ज निभा रहे हैं?”

🚫 नाबालिग ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई

नेट्रोडैम स्कूल में अभिभावकों की क्लास: नाबालिग ड्राइविंग पर वाहन जब्त होंगे, प्रिंसिपल पर भी गिरेगी गाज
  • 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को किसी भी परिस्थिति में स्कूल तक बाइक या स्कूटी लाने की अनुमति नहीं होगी।
  • नाबालिग छात्रों के वाहन को तुरंत जब्त करने का निर्देश जारी किया गया है।
  • स्कूल प्रिंसिपल को विशेष रूप से नजर रखने का आदेश दिया गया है — उल्लंघन की स्थिति में स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई होगी।

⚠️ ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस नीति

सड़क सुरक्षा प्रबंधक प्रभाष कुमार ने कहा कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो या टेम्पो में ओवरलोडिंग को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

  • तय मानक से अधिक सवारी ले जाते पाए जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
  • अभिभावकों से अपील की गई कि बच्चों को ओवरलोड ऑटो से भेजने की बजाय दो वाहनों का उपयोग करें, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

परिवहन चालकों के लिए नए नियम

DTO ने बताया कि चालकों के लिए नए अनुशासनात्मक मानक तय किए गए हैं —

  • ड्रेस कोड अनिवार्य: डीजल चालकों के लिए खाकी और इलेक्ट्रिक चालकों के लिए नीली वर्दी पहनना जरूरी होगा।
  • सुरक्षा जाली जरूरी: स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो में दाहिनी ओर और पीछे की तरफ सुरक्षा जाली लगाना अनिवार्य किया गया है।

नशा मुक्ति और स्कूल सुरक्षा

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि नशे में वाहन चलाना सड़क हादसों का बड़ा कारण है। इसलिए स्कूलों के आसपास सख्त पाबंदी लगाई गई है।

  • स्कूल या कॉलेज से 100 गज की दूरी के भीतर पान, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशे की वस्तु बेचना, खरीदना या सेवन करना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो, मोटर यान निरीक्षक प्रदीप तिर्की और सड़क सुरक्षा प्रबंधक प्रभाष कुमार उपस्थित थे।

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