
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा। खान ने जांच में शामिल होने से पहले सुरक्षा की मांग करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और हत्या के प्रयास के एक आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद करने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार, खान की अगुवाई में भीड़ ने आरोपी शाहबाज खान को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद की। इस घटना के बाद से ही अमानतुल्लाह खान फरार बताए जा रहे थे, और पुलिस उनकी तलाश में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में छापेमारी कर रही थी।
अमानतुल्लाह खान का पक्ष
बुधवार को अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर अपने फरार होने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं और कहीं नहीं भागे हैं। खान ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वह पहले से ही जमानत पर है, और पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें फंसा रही है।
अग्रिम जमानत याचिका
गिरफ्तारी से बचने के लिए अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा। खान ने जांच में शामिल होने से पहले सुरक्षा की मांग की है और दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
पुलिस की प्रतिक्रिया
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के पत्र के बारे में जानकारी से इनकार किया है। डीसीपी (साउथ-ईस्ट) रवि कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि जांच जारी है और पुलिस अमानतुल्लाह खान का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब तक पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर सकी है।