लातेहार:वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू

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लातेहार:वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू

कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

लातेहार: जिले में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) अजय कुमार रजक ने जानकारी दी कि परीक्षा के दौरान भारतीय दंड संहिता (भा.ना.सु.स.) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 11 फरवरी 2025 की सुबह 07:00 बजे से 03 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

लातेहार:वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू

परीक्षा की तिथि व समय सारणी

लातेहार अनुमंडल अंतर्गत माध्यमिक (मैट्रिक) परीक्षा 11 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 09:45 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक होगी। वहीं, इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

100 मीटर के दायरे में इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन के आदेश के अनुसार, इस परिधि के भीतर:

  1. मटरगस्ती (बेवजह घूमना) पूर्णतः वर्जित रहेगा।
  2. लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निषिद्ध रहेगा।
  3. कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लेकर परीक्षा केंद्र के पास नहीं जा सकेगा।
  4. परीक्षा केंद्र के पास किसी प्रकार का प्रदर्शन, धरना या विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
  5. पर्ची, किताब या अन्य संदिग्ध सामग्रियों का वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
  6. कदाचार को प्रोत्साहित करने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  7. परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अनुचित साधनों (नकल) के प्रयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

कदाचार में पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

यदि कोई छात्र, अभिभावक या अन्य व्यक्ति परीक्षा के दौरान कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उनके खिलाफ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण) अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत कदाचार में पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासन, कानूनी कार्रवाई और भविष्य की परीक्षाओं में प्रतिबंध जैसी सख्त सजा दी जा सकती है।

शव यात्रा और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मिलेगी छूट

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प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश कर्तव्य पर तैनात कर्मचारियों, पदाधिकारियों और शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने की सख्त निगरानी की व्यवस्था

अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अलावा, पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

छात्रों और अभिभावकों से की गई अपील

प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। छात्रों को अनुशासन का पालन करने और किसी भी तरह की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है।

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