लातेहार:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सत्रवाद 69/ 2020 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त वीरेंद्र भुइंया को बलात्कार का दोषी पाया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यह मामला अति गंभीर है। प्रभारी लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार गत 26 4 2020 को सूचिका के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया था। सूचिका ने बताया था कि आरोपी वीरेंद्र उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था और गर्भवती होने पर उसे कीटनाशक दवा खिला दिया था। जिससे उसकी बेटी…