Views: 204
0 0
नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को उम्र कैद एवं जुर्माना

NEWS APPRAISAL

न्यूज पेपर,Latest Breaking News,R.N.I-NO-JHAHIN/2021/85246

नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को उम्र कैद एवं जुर्माना

लातेहार। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को उम्र कैद और ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाया है। पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार गत 3 जून 2019 को डुरुआ ग्राम की रहने वाली एक महिला ने लातेहार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था।…

नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को उम्र कैद एवं जुर्माना
Read Time:1 Minute, 46 Second
नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को उम्र कैद एवं जुर्माना

लातेहार। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को उम्र कैद और ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाया है। पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार गत 3 जून 2019 को डुरुआ ग्राम की रहने वाली एक महिला ने लातेहार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था।

दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि वह अपने घर में थी तभी कोढ़ांस ग्राम निवासी पवन कुमार उसके घर में घुस गया और उनकी दो वर्षीय बच्ची को अपने गोद में ले लिया। जब वह मना करने लगी तो वह मारपीट पर उतारू हो गया। जब तक वह बाहर जाकर हल्ला करती तब तक उसकी बच्ची जोर-जोर से चिल्लाने लगी।

वह जाकर देखी तो बच्ची के गुप्तांग से रक्त का स्राव हो रहा था। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को दे दिया था। श्री दास ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया है ।अदालत ने गवाहों की समर्थन के बाद भादवि की धारा 376(ए बी) के तहत पवन कुमार को उम्र कैद की कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया है।

Loading

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

View All

About the Author

NewsAppraisal.in एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो झारखंड सहित देश-प्रदेश की ताज़ा, सटीक और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports

You May Have Missed