तेनुघाट — तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के शारदा कॉलोनी निवासी सिंधु देवी को एक वर्ष की साधारण कारावास एवं ₹7,80,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के कारीपानी निवासी परिवादी राजीव सिंह ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया कि सिंधु देवी के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। इसी आधार पर अभियुक्त ने आवश्यक कार्य के लिए ₹6,50,000 का कर्ज मांगा, जिसे परिवादी ने भरोसे के तहत दे दिया। बदले में अभियुक्त ने एक वर्ष के भीतर राशि लौटाने का वादा करते हुए एक इकरारनामा और दो चेक दिए थे।
समय सीमा पूरी होने पर जब परिवादी ने पैसे की मांग की, तो अभियुक्त ने दिए गए चेक से भुगतान करने को कहा। लेकिन जब चेक बैंक में जमा किया गया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।
मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सिंधु देवी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
फैसले के खिलाफ अभियुक्त पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने का आवेदन दिया गया है, जिसके बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार झा ने पैरवी की।