
संवाददाता
लातेहार :- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, भारत सरकार एवं विभागीय आदेशानुसार, उपायुक्त लातेहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बुधवार को मनिका प्रखंड के अंतर्गत होटलों,ढाबो एवं अन्य प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान होटल आर्शीवाद रेस्ट हाउस मनिका में 1 बाल श्रमिक एवं कृष्ण स्वीट्स एवं भोजनालय, पचफेड़ी चौक मनिका में 1 बाल श्रमिक विमुक्त कराया गया।
उक्त नियोजको के विरूद्ध मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी नियोजको को बाल एवम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवम विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत सुचना प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया। निरीक्षण के दौरान सत्येंद्र कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनिका , श्रम कार्यालय के हरिओम सुमन, रंजीत कुमार,विजय सिंह , बचपन बचाओ आंदोलन रवि शंकर, वेदिक सोसायटी के प्रेम प्रकाश एवम पुलिस टीम मौजूद थे।