SIR में लापरवाही न करें मतदाता,पाकुड़ में दो दिन लगेंगे विशेष कैंप, 8 केंद्रों पर जमा होंगे प्रपत्र-6, 7 और 8
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अनिकेत कुमार सोनू की रिपोर्ट,
पाकुड़ संवाददाता:- मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया को गति देने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन ने विशेष कैंपों का कार्यक्रम तय किया है। जिले के आठ निर्धारित केंद्रों पर 30 और 31 अक्टूबर को कैंप लगाये जायेंगे। इन कैंपों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और दर्ज विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-6, 7 और 8 जमा किये जा सकेंगे।
कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। प्रशासन ने मतदान केंद्रवार कैंप स्थल निर्धारित कर दिये हैं। ऐसे में मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की संख्या के अनुसार संबंधित केंद्र पर पहुंचना होगा। जिला प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर आवेदन जमा करें, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
30 अक्टूबर: इन आठ केंद्रों पर होगी प्रक्रिया
30 अक्टूबर को उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दुबराजपुर में मतदान केंद्र संख्या 429 से 431, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंधाईपुर में 421 से 424, मध्य विद्यालय पाइकपाड़ा में 394 से 396, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतापहाड़ी में 400 से 401 तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहसपुर में 292 से 296 तक के मतदान केंद्रों से जुड़े कार्य किये जायेंगे।
इसके अलावा पंचायत भवन जयकिष्टोपुर में मतदान केंद्र संख्या 223 से 225, पंचायत भवन नसीपुर में 334 से 338 तथा पंचायत भवन इलामी में 256 से 259 तक के मतदाताओं के लिए कैंप लगाया जायेगा।

31 अक्टूबर : इन केंद्रों पर भी मिलेगा मौका
31 अक्टूबर को उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दुबराजपुर में मतदान केंद्र संख्या 432 से 434, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंधाईपुर में 425 से 428, मध्य विद्यालय पाइकपाड़ा में 397 से 399, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतापहाड़ी में 402 से 405 तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहसपुर में 297 से 303 तक के मतदान केंद्रों से संबंधित कार्य होंगे।
वहीं, पंचायत भवन ईशाकपुर में मतदान केंद्र संख्या 217 से 219, पंचायत भवन नसीपुर में 339 से 343 और पंचायत भवन इलामी में 260 से 263 तक के मतदाताओं के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जायेगा।
नाम जोड़ने से लेकर सुधार तक के लिए जमा करें प्रपत्र
विशेष कैंपों में प्रपत्र-6, 7 और 8 जमा किये जा सकेंगे। प्रपत्र-6 का उपयोग मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, प्रपत्र-7 का उपयोग नाम हटाने से संबंधित आवेदन और प्रपत्र-8 का उपयोग विवरण में सुधार सहित निर्धारित अन्य संशोधनों के लिए किया जाता है।
जिला प्रशासन ने मतदाताओं से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित कैंप स्थल पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने की अपील की है। मतदान केंद्र संख्या की पहले से जानकारी रखने से मतदाताओं को सही कैंप स्थल तक पहुंचने में सहूलियत होगी।
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