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झारखंड में गैर मजरुआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


रांची: झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में गैर मजरुआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटा दिया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग की 2015 की अधिसूचना को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।
2015 में विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर राज्य भर में गैर मजरुआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। इसके चलते हजारों जमीन मालिक रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे और परेशान थे।
अब कोर्ट के फैसले से गैर मजरुआ खास भूमि की रजिस्ट्री में राहत मिलेगी। हालांकि, अभी भी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
यह मामला छोटानागपुर डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के आधार पर सामने आया था। उन्होंने 2018 में इस अधिसूचना को चुनौती दी थी।
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