
- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी किया
रांची। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 जून 2025 को भारी वर्षा की संभावना के मद्देनजर रांची जिले को “रेड जोन” में चिन्हित किया गया है। इसे देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, जिले में संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं निजी विद्यालयों को 19 जून 2025 को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश कक्षा केजी से कक्षा 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों — प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्कूल के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक-शिक्षिका/सचिव आदि को निर्देशित किया है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें।