
लातेहार:- सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने सत्रवाद 64 /21 की सुनवाई करते हुए आरोपी कैला भुइंया उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है।
अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार गत 5 मई 2020 को सासंग टोला निवासी केशो भुइंया के घर में आरोपी धारदार हथियार के साथ घुसकर उसकी पत्नी मांगो देवी के साथ बलात्कार किया।
जब वह पुलिस को खबर करने की बात कही तो आरोपी गला काट कर उसकी निर्मम हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वह शव घर से घसीटते हुए निकाल रहा था तभी आसपास के लोगों ने घटना को देखकर शोर मचाया और वह रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी के विरुद्ध आरोप सत्य पाया। श्री दुबे की अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा तथा भादवि की धारा 376 (1) के तहत आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है।
श्री दुबे की अदालत ने उक्त दोनों सजाएं अलग-अलग चलाने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 2 वर्षों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मुकर्रर किया है। आरोपी की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर धारदार हथियार बरामद किया गया था।
खचाखच भरी अदालत में यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को पुनः मंडल कारा भेज दिया गया ।मालूम हो आरोपी 6 मई 2020 से मंडल कारा में बंद था।