लातेहार:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सूचक खान निरीक्षक पदम लोचन ओहदार को अगली तिथि को अदालत में उपस्थित कराने का निर्देश प्रभारी लोक अभियोजक ए के दास को दिया है।जानकारी के अनुसार मनिका थाना क्षेत्र के कोपे एवं जगतु ग्राम में एक सरकारी योजना का निर्माण हेतु भंडारण किए गए बालू के दर्ज मामले पर अग्रिम याचिका की सुनवाई श्री सिंह की अदालत द्वारा किया जा रहा था।
मालूम हो बंदुआ ग्राम निवासी दरोगी यादव एवं जगतु ग्राम निवासी अरुण कुमार सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका 210/ 2024 अधिवक्ता सुनील कुमार के द्वारा दायर कराया गया है। मंगलवार को बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुमार ने कहा कि एनजीटी के रोक के पहले सरकारी कार्य हेतु भंडारण किए गए बालू पर भी मामला दर्ज कर दिया गया है।
बहस के दौरान श्री सिंह की अदालत ने खान निरीक्षक पदमलोचन ओहदार को अगली तिथि में उपस्थित कराने का निर्देश जारी किया है।