
लातेहार:-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नासिर की अदालत ने काराधीन अभियुक्त अमन साव को वीसी पर पेश नहीं किए जाने से सख्त आदेश पारित किया है। श्री नासिर की अदालत में विचाराधीन बालूमाथ थाना कांड संख्या 166 /22 में कांड अनुसंधानकर्ता प्रेम कुमार निषाद की गवाही के दौरान अमन साव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश पारित किया। काफी देर तक पेश नहीं करने पर उपस्थित ऑपरेटर को कारा अधीक्षक को सूचित करने का आदेश दिया लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी ना तो काराधीक्षक और ना तो बंदीअदालत के समक्ष पेश हुए।
आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि इसके पहले गत 5 जुलाई को अमन साव ने पेशी के दौरान जेल में अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया था जिस परअदालत ने रिपोर्ट तलब किया था लेकिन गिरिडीह कारा अधीक्षक ने जवाब नहीं दिया है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए गिरिडीह कारा प्रबंधन को कारण बताओं नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है।
श्री नासिर की अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अदालत का आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले जेल पदाधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए। अमन के परिजनों ने गिरिडीह कारा प्रबंधन के द्वारा अमन साव के साथ बर्बरता पूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।