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गैंग रेप के तीन आरोपियों को 25 25 वर्षों की सजा एवं जुर्माना

गैंग रेप के तीन आरोपियों को 25 25 वर्षों की सजा एवं जुर्माना


लातेहार:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह पोकसो एक्ट की विशेष अदालत अमित कुमार ने चर्चित लोटोग्राम सामूहिक बलात्कार कांड के तीन आरोपियों को 25-25 वर्षों की सजा का ऐलान किया है। पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार लातेहार शहर थाना क्षेत्र के लोटो ग्राम में गत 29 फरवरी 2020 को एक घटना घटी थी जिसमें एक किशोरी को अपराधियों ने बाइक से उठाया और खेत में ले जाकर उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की तहकीकात लातेहार थाना कांड संख्या 41/ 2020 दिनांक 1 3 2020 भादवि की धारा 342 376 डी 6 पोक्सो एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की तहकीकात कर गत 26 अप्रैल 2020 को अदालत में जितेंद्र राम उर्फ छोटू चंद्रवंशी, अभय प्रजापति उर्फ लालू, करण प्रजापति उर्फ कारण विद्यार्थी के खिलाफ मामला सत्य पाते हुए भादवि की धारा 341 342 376 डी एवं 4 6 8 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित किया था। अभियोजन के द्वारा अदालत में कुल 11 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों ने पीड़िता के साथ हुई घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत श्री कुमार की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 376 डी के तहत आरोप साबित होने पर उन्हें 25-25 वर्षों की कारावास एवं 25 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। मालूम हो यह मामला वर्ष 2020 का चर्चित मामलों में से एक था।

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