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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

जनप्रतिनिधि आदर्श आचार संहिता का पालन करने में करें सहयोग:जिला निर्वाचन पदाधिकारी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने रविवार को समाहरणालय सभागार में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा के पश्चात ही पलामू जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है ऐसे में इसका अनुपालन आवश्यक है.उन्होंने कहा कि 24 घण्टे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों व परिसरों से वॉल राइटिंग,पोस्टर्स बैनर्स आदि को हटाना अनिवार्य है इसके साथ ही 48 घण्टे के भीतर अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन बस अड्डे आदि स्थानों से भी राजनीतिक पोस्टर बैनर झंडा कटआउट वगैरह को भी हटाया जाना है.उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान आधिकारिक वाहनों के दुरुपयोग पर पूर्ण रूप से बैन रहेगा.इसके अलावे उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को प्रचार सामग्रियों के अनुमोदन हेतु मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमति लेने के प्रावधानों से भी अवगत कराया.उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिनिधियों को आयोग की विस्तृत गाइडलाइन तथा विभिन्न प्रकार के अनुमतियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

इसके साथ ही चुनावी खर्च को लेकर विभागीय निर्देश की जानकारी दी गयी.जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री रंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से हो,इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दिशा-निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है.उन्होंने कहा की कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम चुनाव प्रचार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख राशि खर्च कर सकता है.व्यय लेखा का संधारण प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना होगा और उन्हें समय-समय पर जिला द्वारा निर्धारित तिथि को अपने व्यय लेखा की जांच करानी होती है,वे अनिवार्य रूप से अपने व्यय लेखा की जांच निर्धारित तिथि में कराना सुनिश्चित करेंगे.उन्होंने कहा कि 50 हज़ार से ज़्यादा कैश लेकर आवागमन की स्थिति में उक्त कैश का स्क्रुटनी किया जाएगा.उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के कोई भी रैली या रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा.मौके पर उप विकास आयुक्त रवि आनंद,मेदिनीनगर नगर आयुक्त जावेद हुसैन,आदर्श आचार संहिता के नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,उप निर्वाचन पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी,बीजेपी,कांग्रेस,जेएमएम,आजसू,बहुजनसमाज पार्टी के प्रतिनिधियों समेत अन्य उपस्थित रहे.

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