पाकुड़ में बीड़ी पत्ता लदे आठ ट्रकों पर कार्रवाई, 2.95 लाख रुपये का जुर्माना
डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर परिवहन विभाग की जांच; सभी ट्रक छत्तीसगढ़ नंबर के, ओवरलोडिंग और निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई

पाकुड़ संवाददाता। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पाकुड़ परिवहन विभाग ने भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने बीड़ी पत्ता लदे आठ भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 2,95,032 रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग के अनुसार, सभी वाहनों का ऑनलाइन चालान काटा गया है। इस कार्रवाई के तहत ओवरलोडिंग और निर्धारित मानकों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

छत्तीसगढ़ नंबर के आठ ट्रकों पर कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार, जांच अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के पंजीकरण नंबर वाले आठ ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन वाहनों के नंबर हैं—
- CG04QY1152
- CG15AC4573
- CG04PG1152
- CG29AE7032
- CG17LC9592
- CG20H1109
- CG04MD8808
- CG04MF2255
विभाग ने इन सभी वाहनों पर ऑनलाइन चालान के माध्यम से कुल 2,95,032 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ओवरलोडिंग से दुर्घटना और सरकारी संपत्ति को नुकसान का खतरा
डीटीओ मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने कहा कि निर्धारित क्षमता से अधिक माल लादना तथा तय मानकों से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई में बीड़ी पत्ता का परिवहन करना सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इससे यातायात बाधित होने के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है। अधिक ऊंचाई तक लदे माल से बिजली के तारों, खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर आगे भी होगी कार्रवाई
डीटीओ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भारी और व्यावसायिक वाहन संचालकों से निर्धारित क्षमता के अनुसार माल ढुलाई करने तथा वाहनों में अनधिकृत बदलाव से बचने की अपील की।
उन्होंने कहा कि वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, रोड टैक्स, परमिट और वैध ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखना जरूरी है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग का जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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