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Pakur:सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर चला प्रशासन का डंडा, दो वाहन जब्त

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पाकुड़ संवाददाता। शहर में बढ़ती अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने शनिवार को व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी और यातायात प्रभारी राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कार्रवाई की।

Pakur:सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर चला प्रशासन का डंडा, दो वाहन जब्त

अभियान के दौरान सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों की जांच के साथ लंबे समय से खराब पड़े ट्रक और ट्रैक्टरों को भी देखा गया। इसके अलावा दुकानों, गैराज और अन्य प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क की सीमा तक सामान रखकर यातायात प्रभावित करने वालों को भी चेतावनी दी गयी।

24 घंटे में हटाना होगा सामान

जांच टीम ने सड़क किनारे खराब वाहन खड़े करने वाले वाहन मालिकों, दुकानदारों और गैराज संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे 24 घंटे के भीतर सड़क पर रखे सामान और अनुपयोगी वाहनों को हटा लें। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण अथवा अवैध पार्किंग के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

क्रेटा और ओमनी वैन पर कार्रवाई

विशेष अभियान के दौरान अवैध पार्किंग के आरोप में एक क्रेटा कार और एक ओमनी वैन को जब्त किया गया। दोनों वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कुल 7,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया। निर्धारित जुर्माना जमा किये जाने के बाद दोनों वाहनों को नियमों के तहत मुक्त कर दिया गया।

कई प्रमुख स्थानों पर हुई जांच

परिवहन विभाग की टीम ने अंबेडकर चौक, प्यारादापुर चौक, मौलाना चौक, चाचकी, रेलवे फाटक के दोनों तरफ, गांधी चौक और हरिनडांगा चौक समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया। टीम ने विशेष रूप से उन स्थानों पर निगरानी की, जहां सड़क किनारे वाहन खड़े रहने या सामान रखे जाने से आवागमन प्रभावित होता है।

बिना नंबर प्लेट वाहनों पर भी रहेगी नजर

वाहन जांच के दौरान चालकों और मालिकों को नंबर प्लेट से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी गयी। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वाहन में आगे और पीछे निर्धारित नंबर प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना नंबर प्लेट वाहन संचालित करते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि पाकुड़ जिले में चलने वाले टोटो और ऑटो पर भी आगे तथा पीछे नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।

दुर्घटना का खतरा बढ़ाता है अवैध पार्किंग

जिला परिवहन पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी ने कहा कि सड़क किनारे अनधिकृत तरीके से वाहन खड़े करने और अतिक्रमण करने से सड़क की उपयोगी चौड़ाई कम हो जाती है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है। उन्होंने दुकानदारों, गैराज संचालकों और अन्य संस्थानों से सड़क की जमीन पर सामान या वाहन नहीं रखने की अपील की।

उन्होंने कहा कि शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से मुक्त रखने के लिए प्रशासन के साथ आम नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। परिवहन विभाग ने संकेत दिया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।

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