पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में मासिक लोक अदालत, 18 मामलों का हुआ निष्पादन
पक्षकारों की आपसी सहमति से 1.93 लाख रुपये से अधिक का कराया गया समझौता


पाकुड़ संवाददाता। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में शनिवार को पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए कुल नौ बेंचों का गठन किया गया था। सुनवाई के दौरान कुल 18 वादों का निष्पादन किया गया।
लोक अदालत में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा कराया गया। इस दौरान कुल 1 लाख 93 हजार 749 रुपये का समझौता कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने की अध्यक्षता
मासिक लोक अदालत की अध्यक्षता प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र ने की। वहीं, प्रभारी सचिव विशाल मांझी की देखरेख में लोक अदालत की पूरी कार्यवाही संपन्न हुई।
न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता रहे मौजूद
लोक अदालत के दौरान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास समेत न्यायालय के कर्मी, अधिवक्ता, वादी-प्रतिवादी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। इस तरह के आयोजन से लोगों को कम समय और सरल प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के समाधान का अवसर मिलता है।
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