गोमिया।स्वांग कोलियरी क्षेत्र में 2014 में पंचायत के तुगलकी फरमान से चर्चा में आए परिवार का एक सदस्य अब पॉस्को एक्ट के तहत जेल गया है। गोमिया थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उमेश कुमार पासी को सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
क्या है मामला
गोमिया थाना कांड सं0: 99/2026, दिनांक 27.07.2026 के तहत आरोपी उमेश कुमार पासी, उम्र- 25 वर्ष, पिता- स्व0 घोपाल पासी, निवासी- गांधीग्राम, स्वांग पर धारा- 64(2)(f)(i)(j)(m)/ 127(4) B.N.S एवं 6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
2014 के मामले से जुड़ाव
स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी उमेश कुमार पासी उसी घोपाल पासी का बेटा है जो जुलाई 2014 में स्वांग कोलियरी के गुलगुलिया धौड़ा में पंचायत का जाति मुखिया था।
प्रभात खबर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 7 जुलाई 2014 की रात को एक महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप में बैठी पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया था। पंचायत ने आरोपी युवक की 10-13 साल की नाबालिग बहन के साथ कथित रूप से दुष्कर्म का आदेश दिया था, जिसे भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने उस समय कार्रवाई कर कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की कार्रवाई
गोमिया थाना प्रभारी पु0अ0नि0 प्रफुल्ल कुमार महतो के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी दल में पु0अ0नि0 बिरसा बाड़ा और पु0अ0नि0 दीपनारायण शुक्ला भी शामिल थे।
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।