लातेहार: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 55/2023 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस मामले में आरोपी राजू प्रसाद (पिता: लक्ष्मण प्रसाद), निवासी ग्राम माको, लातेहार को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता को ₹2,50,000 बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया है।
अदालत ने क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया है। साथ ही, आदेश की अवहेलना पर 30 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भी निर्धारित किया गया है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ने अंकेश कुमार गुप्ता से ₹2.50 लाख उधार लिया था और भुगतान के लिए चेक दिया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोपों को सत्य पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आरोपी पूर्व में भी चेक बाउंस के अन्य मामलों में सजा पा चुका है।