नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर प्रिंटर मालिकों व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक संपन्न

नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर प्रिंटर मालिकों व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक संपन्न

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नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर प्रिंटर मालिकों व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक संपन्न

प्रकाशित सामग्री में प्रिंटर व पब्लिशर का नाम अंकित करना अनिवार्य

पाकुड़।
शनिवार को नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल एवं सुचारू संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं केबल ऑपरेटरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) श्रीमती प्रीतिलता मुर्मू, मीडिया कोषांग के सहयोगी पदाधिकारी पवन कुमार, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक, केबल ऑपरेटर प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मनीष कुमार ने कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशा-निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 के अंतर्गत लागू होंगे, जिनका अनुपालन सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी/उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक प्रचार सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण की तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व, जबकि अन्य व्यक्तियों को विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 07 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) कोषांग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध के अतिरिक्त सामान्य विज्ञापन दे सकते हैं, जिसके लिए उन्हें शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई प्रत्याशी/उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या वॉयस मैसेज के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करना चाहता है, तो उसे विहित प्रपत्र Annexure-A में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति कोषांग में आवेदन देना होगा। विज्ञापन पर होने वाले व्यय को प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। आवेदन के परीक्षण के पश्चात विधिवत अनुमति Annexure-B में प्रदान की जाएगी।

प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए MCMC की अनुमति अनिवार्य होगी।

आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज :

  1. आवेदन पत्र
  2. प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियां (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी)
  3. दो स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी
  4. प्रस्तावित विज्ञापन की अनुमानित लागत
  5. विज्ञापन के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि, अवधि एवं संख्या का विवरण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना MCMC की अनुमति के किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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